Employees Provident Fund (EPF)- Funds which will be useful for the employees in future.
1. EPF का उद्देश्य?
कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक छोटा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में बचाता है ताकि सेवानिवृत्त होने के पश्चात या जब वह काम करने में सक्षम न हो, तब वह इस बचत राशि का उपयोग कर सके।
Types of EPF?
पीएफ चार प्रकार का है।
1.संविधिक भविष्य निधि -यह भविष्य निधि अधिनियम 1925 के तहत पंजीकृत एक भविष्य निधि है। इसे सरकारी भविष्य निधि भी कहते हैं।इसका संबंध सरकारी कर्मचारी अर्ध सरकारी या शैक्षिक संस्थानों से संबंध रखता है।
2.सार्वजनिक भविष्य निधि -पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के तहत कवर किया गया है। पब्लिक वेदर का कोई भी सदस्य पीएफ में निवेश कर सकता है। इस फंड में न्यूनतम 500 से डेढ़ लाख रुपए प्रति वर्ष तक योगदान वापस हैं।अगर इस भविष्य निधि को 15 साल तक निरंतर रखा जाए तो प्रतिवर्ष 8% की दर से ब्याज सहित आप पैसे वापस प्राप्त सकते हो।
3.मान्यता प्राप्त भविष्य निधियह योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत है। यदि किसी कंपनी में 20 या इससे अधिक कर्मचारी हैं तो उसे ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।यदि किसी माइंस या फैक्ट्री में 20 से कम भी एम्पलाई हो तो भी उन्हें एम्पलाई की सुरक्षा के लिए EPF एवं ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवा के सब का इंश्योरेंस तथा सब को भविष्य निधि से लाभान्वित करना एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य समझा जाता है।भविष्य में कभी भी किसी हादसे में एम्प्लाइज को चोट लगना या मर जाने की स्थिति में हादसे का शिकार होने पर उसे भविष्य निधि के द्वारा उचित अनुदान तथा ईएसआईसी के द्वारा उचित सहयोग राशि या इलाज के पैसे दिए जाएंगे।ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर का दायित्व बनता है की एम्प्लाइज को ESIC द्वारा मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्स से ESIC कार्ड का फायदा दिलाए तथा PF का पैसे क्लेम करने में अपना योगदान दे।ध्यान रहे किसी भी फैक्ट्री में सब वेंडर तथा सब वेंडर के ऑल एम्पलाई जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उस फैक्ट्री में कार्यरत है तो उनके इन्सुरेंस ,कम्पन्सेशन तथा PF सही से जमा हो रहा है या नहीं समस्त जिम्मेदारी फैक्ट्री ऑनर /मैनेजर या एजेंट की रहेगी ।
4.गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि -किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित हो गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि।
FEPF Act-1952
EPF Act 1952 - कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक वर्ष 1952 में संसद में पेश किया गया था।
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